Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare || 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें new process
Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare: 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें न्यू प्रोसेस
Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट www.bandana classes.com पर । आज की पोस्ट में हम आपको "Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare || 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें new process " के बारे में बताएंगे तो इस पोस्ट को आप लोग पूरा पढ़िए।
Pan Aur Aadhar Link Kaise Karen: यदि आपने भी 31 मार्च, 2023 तक या इससे पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है और आपको अपने पैन कार्ड के रद्द होने का डर सता रहा है तो आपके लिए राहत की खबर है कि, आयकर विभाग ने एक बार फिर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि Pan Aur Aadhar Link Kaise Karen?
हम आपको बता देना चाहते हैं कि Pan Aur Aadhar Link Kaise Karen की अंतिम तिथि को आयकर विभाग द्वारा 31 मार्च ,2023 से बढ़ाते हुए 30 ,जून 202पैन3 कर दिया गया है और इसीलिए अब आप आसानी से इस आर्टिकल की मदद से अपने -अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं और अपने पैन कार्ड का सदुपयोग कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने फिर बढ़ाई पैन आधार लिंक की अंतिम तिथि, जाने क्या है नई अंतिम तिथि और लिंक करने की प्रक्रिया- Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare?
अपने इस लेख में हम आप सभी पैन कार्ड धारकों व आधार कार्ड धारकों का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं ,जोकि अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं और इसीलिए हम आपको अपने इस आर्टिकल की मदद से विस्तार से बताएंगे कि Pan Aur Aadhar Card Link Kaise Kare?
दोस्तों आपको बता दें कि, Pan Aadhar Link New Update के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून ,2023 तक कर दिया गया है और यदि आप 30 जून, 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपके पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा जिसके बाद आप अपने पैन कार्ड का प्रयोग लेन-देन में नहीं कर पाएंगे।
लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए हम आपको इस आर्टिकल में Pan Aur Aadhar Link Kaise Karen करने की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देंगे और साथ ही साथ हम आपको पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक स्टेटस चेक करने की भी जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकें और चेक कर सकें।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने पर क्या नुकसान होगा?
आप सभी जानते हैं कि ₹50,000 से अधिक लेनदेन करने पर आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और ऐसे में यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने की वजह से आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाता है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे ऐसे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
घर बैठे खुद ऑनलाइन लिंक कैसे करें पैन और आधार कार्ड
केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सका है। आयकर विभाग के अनुसार अभी करीब 51 करोड़ पेन से ही आधार कार्ड को जोड़ा जा सकता है। अब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया है। हालांकि इसके लिए ₹1000 का शुल्क देना होगा।
Step By Step Online Process of Pan Aur Aadhar Link Kaise Karen ?
इस तरह से करें पैन को आधार से लिंक-
1.सबसे पहले आयकर विभाग के ई- फाइलिंग पोर्टल के होम पेज https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं/ यहां क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
2. अब नया पेज खुलेगा। यहां पैन व आधार नंबर सम्मिट करके सत्यापित करें।
3. इसके बाद कंटिन्यू पे थ्रू ई -पे टैक्स पर क्लिक करें।
4. यहां फिर पैन नंबर सबमिट करें। पैन नंबर को कंफर्म करें और वन टाइम पासवर्ड ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर सबमिट करें।
5. ओटीपी सत्यापन के बाद आप ई- पे टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां प्रोसीड ऑन द इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें।
6. इसके बाद आकलन वर्ष 2023-24 व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट एज अदर रिसिप्ट्स (500) चुनकर कंटिन्यू पर क्लिक करें।
भुगतान के लिए मिलेंगे दो विकल्प-
•विकल्प एक में जमा की जाने वाला शुल्क पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। यदि आपका बैंक खाता ई पे टैक्स के जरिए भुगतान के लिए सूची बद्ध नहीं है तो वहां पर दी गई प्रक्रिया को अपनाकर खाता सूची बद्ध करके भुगतान कर दें।
=>विकल्प दो के ई -पे टैक्स पेज के नीचे दिए हाइपर लिंक पर क्लिक करें। यह आपको Protean (NSDL) पोर्टल पर ले जाएगा। यहां भुगतान करके पैन आधार से जुड़ जाएगा।
ऐसे भी करें आवेदन-
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप पैन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट www.tin-nsdl.com और www.pan.utiitsl.com पर भी जा सकते हैं यहां Link Aadhar to PAN पर क्लिक करने पर आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा पैन-
आयकर विभाग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जुड़ता है तो 1 जुलाई को उसका पैर निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, निष्क्रिय पेन को ₹1000 का शुल्क देकर सक्रिय किया जा सकेगा। यानी 1 जुलाई के बाद पेन को सक्रिय करने और पैन को आधार से जोड़ने पर कुल ₹2000 खर्च करने होंगे।
How to Check Online Status of Pan Aur Aadhar Link?
ऐसे जाने अपने पैन- आधार लिंकेज की स्थिति-
इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा। यहां क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको पैर और आधार नंबर सबमिट करना होगा। पैन - आधार नंबर सबमिट करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेन के आधार से जुड़े होने या नहीं जुड़े होने की जानकारी सामने आ जाएगी।
समीक्षा
सभी पैन कार्ड आधार कार्ड धारकों को समर्पित इस आर्टिकल में हमने आपको ना केवल पैन कार्ड का आधार कार्ड को लिंक करने हेतु बढ़ाई गई अंतिम तिथि के बारे में बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से यह भी जानकारी दी कि Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare आप अपने - अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
FAQ's - Pan Aur Aadhar Link Kaise Kare ?
Q. क्या आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है?
Ans- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है। किसी भी गैर-अनुपालन का मतलब होगा कि 1 अप्रैल, 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। 3IRDAI ने एजेंटों के लिए कमीशन की सीमा हटाई: इससे उपभोक्ताओं को कैसे लाभ होगा?
Q.पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट क्या है?
Ans- आधार पैन कार्ड लिंकिंग: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से 30 जून, 2023 तक तीन महीने बढ़ा दी गई है। यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
Q. पैन को आधार से लिंक ना करने पर क्या होगा?
Ans- आप सभी जानते हैं कि ₹50000 से अधिक लेनदेन करने पर आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और ऐसे में यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने की वजह से आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाता है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे ऐसे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
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